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यूरोपीय संघ के दीर्घकालिक निवासी का कार्ड

यूरोपीय संघ के दीर्घकालिक निवास कार्ड (Karta rezydenta długoterminowego UE) प्राप्त करना — पोलैंड में वैधीकरण का एक भरोसेमंद तरीका है।

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यूरोपीय संघ निवासी कार्ड क्या है?

यूरोपीय संघ के दीर्घकालिक निवासी का निवास परमिट (EU Long-Term Resident Card) पोलैंड में स्थायी रूप से रहने की अनुमति है। इस तरह की अनुमति का निर्णय अनिश्चित काल के लिए लिया जाता है। स्वयं कार्ड 5 वर्षों के लिए मान्य होता है, जिसका अर्थ है कि इसे हर 5 वर्ष में नवीनीकरण प्रक्रिया के तहत बदलना आवश्यक होता है। हालांकि, अनुमति के लिए दोबारा आवेदन करने या पूरी प्रक्रिया से फिर से गुजरने की आवश्यकता नहीं होती। पोलैंड द्वारा जारी किया गया यूरोपीय संघ दीर्घकालिक निवासी कार्ड शेंगेन क्षेत्र के देशों में यात्रा करने का अधिकार भी प्रदान करता है। हालाँकि, इस आधार पर विदेशी नागरिक का निवास 180 दिनों में 90 दिनों से अधिक नहीं हो सकता। यदि विदेशी नागरिक किसी अन्य देश में निर्धारित सीमा से अधिक समय तक रहना चाहता है, तो उसे उस देश के लागू नियमों के अनुसार अपने निवास को वैध कराना होगा।

यूरोपीय संघ निवासी कार्ड प्राप्त करने के आधार

यूरोपीय संघ के दीर्घकालिक निवासी कार्ड के लिए आवेदन वह विदेशी नागरिक कर सकता है, जो:

पोलैंड में कानूनी रूप से और लगातार कम से कम 5 वर्षों तक रहा हो।

पिछले 5 वर्षों के दौरान, विदेशी नागरिक को पोलैंड के बाहर लगातार 6 महीने से अधिक रहने की अनुमति नहीं होती, और सभी अनुपस्थितियों की कुल अवधि 10 महीने से अधिक नहीं हो सकती।

चिकित्सा बीमा

उसे 27 अगस्त 2004 के उस कानून के अनुसार चिकित्सा बीमा होना चाहिए, जो सार्वजनिक धन से वित्तपोषित चिकित्सा सेवाओं से संबंधित है, या ऐसा प्रमाणपत्र होना चाहिए जो दिखाता हो कि बीमा कंपनी पोलैंड में उपचार के खर्चों को कवर करती है।

पोलैंड में 3 वर्षों के निवास के दौरान उसके पास स्थायी और नियमित आय का स्रोत हो।

आवेदन जमा करने से पहले की अवधि में, आय इतनी पर्याप्त होनी चाहिए कि वह स्वयं और अपने आश्रित परिवार के सदस्यों के जीवन-यापन के खर्चों को पूरा कर सके।

उसके पास पोलिश भाषा का प्रमाणित ज्ञान होना चाहिए (कम से कम B1 स्तर या उससे ऊपर)।

आवेदक को पोलिश भाषा का ज्ञान उस स्तर पर प्रमाणित करना होगा जो इस स्तर के लिए निर्धारित मानकों के अनुरूप हो। यह प्रमाणपत्र पोलिश भाषा के B1 स्तर के ज्ञान का हो सकता है, या पोलैंड गणराज्य में स्कूल की पढ़ाई पूरी करने का प्रमाणपत्र (14 दिसंबर 2016 के शिक्षा प्रणाली अधिनियम की धारा 2 के अनुसार, Dz. U. 2023, पद. 900, 1672, 1718 और 2005), या 20 जुलाई 2018 के उच्च शिक्षा और विज्ञान अधिनियम के अनुसार पोलिश भाषा में पढ़ाए गए शैक्षणिक संस्थान की डिग्री हो सकती है।

हम आपके मामले पर तब तक काम करते रहेंगे जब तक यह सफलतापूर्वक समाप्त नहीं हो जाता।

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यूरोपीय संघ निवासी कार्ड क्या लाभ प्रदान करता है?

यूरोपीय संघ के दीर्घकालिक निवासी कार्ड कई लाभ प्रदान करता है, विशेष रूप से:

यदि यूरोपीय संघ के दीर्घकालिक निवासी के निवास परमिट (zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE) के लिए आवेदन विदेशी नागरिक के कानूनी निवास के दौरान किया गया था और उसमें कोई औपचारिक त्रुटि नहीं थी या त्रुटियाँ समय पर सुधार दी गई थीं, तो वॉइवोडा विदेशी नागरिक के यात्रा दस्तावेज़ पर एक मुहर लगाता है, जो आवेदन की प्रस्तुति की पुष्टि करती है। विदेशी नागरिक का निवास आवेदन जमा करने की तिथि से लेकर उस तिथि तक कानूनी माना जाता है, जब यूरोपीय संघ के दीर्घकालिक निवासी के निवास परमिट जारी करने का निर्णय अंतिम हो जाता है।
नोट: यात्रा दस्तावेज़ में लगी मुहर विदेशी नागरिक को शेंगेन क्षेत्र के अन्य देशों में यात्रा करने का अधिकार नहीं देती। हालांकि, विदेशी नागरिक अपने मूल देश जा सकता है, लेकिन पोलैंड वापस आने के लिए उसे वीज़ा प्राप्त करना होगा, यदि उसका देश वीज़ा आवश्यक देशों की सूची में शामिल है।
यूरोपीय संघ के दीर्घकालिक निवासी का निवास कार्ड पोलैंड में बिना किसी अतिरिक्त दस्तावेज़ के काम करने का अधिकार प्रदान करता है। यह जानने के लिए कि पोलैंड के अधिकारियों द्वारा जारी दीर्घकालिक निवासी निवास परमिट वाला विदेशी नागरिक किसी अन्य यूरोपीय संघ देश में कैसे काम कर सकता है, उस देश के राष्ट्रीय नियमों की जाँच करना आवश्यक है, जहाँ वह काम करने का इरादा रखता है।

ईयू निवासी कार्ड कैसे प्राप्त करें

यूरोपीय संघ के दीर्घकालिक निवासी कार्ड (स्थायी निवास परमिट) प्राप्त करने की प्रक्रिया विदेशी नागरिक के निवास स्थान के अनुसार प्रांतीय कार्यालय (Voivodeship Office) में होती है।

आवेदन उस विदेशी नागरिक द्वारा जमा किया जाना चाहिए, जो पोलैंड में कानूनी आधार पर रह रहा हो — अर्थात अपने वैध निवास की अंतिम तिथि (जैसे अस्थायी निवास कार्ड या वीज़ा की समाप्ति तिथि) से पहले।

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हमारे ग्राहकों का विश्वास Google पर अनेक समीक्षाओं से प्रमाणित है। हमें आपकी राय जानकर भी खुशी होगी।

Ira Fesenko

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मैं MIGRANT EXPERT Legalization Services Office द्वारा प्रदान की गई उत्कृष्ट सेवा के लिए बेहद आभारी हूँ।
आखिरकार! मुझे अपना TRC मिल गया और मैं बहुत खुश हूँ।
पूरे प्रक्रिया के हर चरण में मेरा साथ देने के लिए Migrant Expert का बहुत-बहुत धन्यवाद।

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10.06.2025

Andrew Brytan

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Bhekimpilo Nyoni

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13.05.2025

Vitalico Balma

मुझे एक उत्कृष्ट विशेषज्ञ — एलेना — ने सहायता की। उन्होंने विस्तृत समर्थन प्रदान किया और मेरे सभी प्रश्नों का उत्तर दिया, जब तक मैं अपने निवास परमिट की प्रतीक्षा कर रही थी।
मैंने एक साल की अवधि का परमिट अपेक्षित किया था, लेकिन मुझे तीन साल का परमिट मिला।
प्रक्रिया का समय भी अपेक्षित सीमा के निचले हिस्से में था — हालाँकि यह पूरी तरह से विशेषज्ञ पर निर्भर नहीं करता, फिर भी सब कुछ बहुत अच्छी तरह से हुआ।
उनकी सेवाएँ मेरे लिए एक सुखद आश्चर्य साबित हुईं।
मैं उन्हें अत्यधिक अनुशंसा करती हूँ।

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13.05.2024

Rolando Gantang

अस्थायी निवास परमिट प्राप्त करने की प्रक्रिया कठिन और कभी-कभी तनावपूर्ण थी,
लेकिन Migrant Expert टीम के ज्ञान, पेशेवर दृष्टिकोण और दृढ़ संकल्प,
विशेष रूप से वकील कमील की बदौलत, अंततः सब कुछ सुचारू रूप से हो गया।
मैं बहुत खुश हूँ — आज मुझे निर्णय मिला है,
और इसके लिए मैं Migrant Expert का दिल से आभारी हूँ।

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07.02.2024

Manish Bantawa

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16.01.2025

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प्रश्न और उत्तर

हमने आपके लिए सबसे आम प्रश्न और उनके आसान उत्तर एकत्र किए हैं, ताकि आप आसानी से आवश्यक जानकारी पा सकें।

पोलैंड में बिना वीज़ा के रहना अल्पकालिक (short-term) माना जाता है और यह 180 दिनों में से अधिकतम 90 दिन तक हो सकता है। सीमा अधिकारी पिछले 180 दिनों में किसी विदेशी नागरिक के ठहराव के दिनों की गणना करते हैं। हर 6 महीने (180 दिन) में, शेंगेन क्षेत्र में केवल लगातार 90 दिन रहना या कई बार के अल्पकालिक ठहरावों को जोड़कर कुल 90 दिन रहना संभव है।
काम के आधार पर जारी किए गए निवास कार्ड (Karta Pobytu) के निर्णय में नियोक्ता की जानकारी दर्ज होती है — इसमें यह बताया जाता है कि विदेशी नागरिक कौन-सा काम करेगा, काम का दायरा क्या होगा और वेतन कितना होगा। यदि नियोक्ता बदलता है, तो नई नौकरी के आधार पर नए दस्तावेज़ तैयार करना आवश्यक होता है। पुरानी नौकरी छोड़ने के बाद 15 दिनों के भीतर उज़ोंद (Urząd) को सूचित करना अनिवार्य है। नई नौकरी खोजने के लिए 30 दिनों का समय दिया जाता है।
एक विदेशी नागरिक (तीसरे देश का नागरिक) पोलैंड में प्रवेश कर सकता है यदि उसके पास वैध राष्ट्रीय या शेंगेन वीज़ा है, जो पोलैंड गणराज्य के क्षेत्र में प्रवेश और निवास का अधिकार देता है, या वह बिना वीज़ा व्यवस्था (बेज़वीज़ोवी режим) के तहत भी आ सकता है।
यह एक दस्तावेज़ है जो किसी विदेशी नागरिक की स्थिति की पुष्टि करता है और उसे पोलैंड में रहने की अनुमति देता है। दूसरे शब्दों में — यह निवास परमिट (Residence Permit) है, जो व्यक्ति को बिना अतिरिक्त वीज़ा के पोलैंड की सीमाएँ पार करने और देश में कानूनी रूप से रहने की अनुमति देता है।
हाँ, можно। यदि पोलैंड में आपके रहने का उद्देश्य काम है, तो आप नियोक्ता बदल सकते हैं। इसके लिए आपको नए नियोक्ता के बारे में सूचना पत्र (заявление) लिखकर संबंधित वोइवोडशिप कार्यालय (Urząd Wojewódzki) में जमा करना होगा। साथ ही, नई नौकरी से संबंधित दस्तावेज़ों का पूरा पैकेट भी प्रस्तुत करना आवश्यक है।
हम पोलैंड के सभी शहरों में सभी प्रकार के निवास कार्ड (कарта побиту) प्राप्त करने में सहायता करते हैं। हमारे कार्यालय व्रोकला (Wrocław) और कटोविस (Katowice) में स्थित हैं।
ऐसे दस्तावेज़ों में शामिल हैं: वीज़ा, अस्थायी निवास की अनुमति (Temporary Residence Permit) या स्थायी निवास की अनुमति (Permanent Residence Permit)। इसके अलावा, जिन विदेशियों को वीज़ा की आवश्यकता से मुक्त किया गया है, वे पोलैंड में बिना वीज़ा व्यवस्था (Visa-Free Regime) के तहत रह सकते हैं।
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