पोलैंड की नागरिकता · गाइड
पोलैंड की नागरिकता कैसे प्राप्त करें: रास्ते, समय-सीमा और दस्तावेज़
अक्टूबर 2026 में आधिकारिक स्रोतों से जाँचा गया
ज़्यादातर विदेशी पोलैंड की नागरिकता uznanie za obywatela polskiego (पोलिश नागरिक के रूप में मान्यता) के ज़रिए पाते हैं। यह एक प्रशासनिक प्रक्रिया है: फ़ैसला आपके निवास स्थान का wojewoda (वोइवोड – प्रांत का सरकारी प्रमुख) करता है, और शर्तें सीधे क़ानून में लिखी हैं। बुनियादी फ़ॉर्मूला यह है: zezwolenie na pobyt stały (स्थायी निवास परमिट) या zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE (यूरोपीय संघ के दीर्घकालिक निवासी का परमिट) पर पोलैंड में कम से कम 3 साल लगातार रहना, B1 स्तर की पोलिश भाषा, स्थिर आय और tytuł prawny do lokalu (घर में रहने का क़ानूनी आधार)।
अगर uznanie का कोई भी आधार आप पर लागू नहीं होता, तो nadanie obywatelstwa polskiego przez Prezydenta RP (पोलैंड के राष्ट्रपति द्वारा नागरिकता प्रदान करना) का रास्ता बचता है। इसके लिए क़ानून में कोई शर्त नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति इनकार का कारण बताने के लिए बाध्य भी नहीं हैं। भारतीय नागरिकों के लिए एक और अहम बात है: भारत दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं देता, इसलिए पोलिश नागरिकता मिलते ही भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। नीचे बताया गया है कि आपका रास्ता कौन-सा है, समय-सीमा किस तारीख़ से गिनें और क्या तैयार करें।
संक्षेप में
- फ़ैसला कौन करता है: uznanie में wojewoda, nadanie में पोलैंड के राष्ट्रपति।
- पोलैंड में कितने साल रहना ज़रूरी है: Karta Polaka या पोलिश मूल के आधार पर pobyt stały पर 1 साल; पोलिश नागरिक के जीवनसाथी (शादी कम से कम 3 साल), नागरिकता-विहीन व्यक्ति और शरणार्थी के लिए 2 साल; सामान्य मामले में 3 साल; विशेष मामले में 10 साल का क़ानूनी निवास।
- समय-सीमा pobyt stały या EU दीर्घकालिक निवासी का दर्जा मिलने की तारीख़ से गिनी जाती है, पोलैंड आने की तारीख़ से नहीं। अपवाद – 10 साल वाला रास्ता।
- भाषा: कम से कम B1 स्तर की पोलिश का आधिकारिक प्रमाण।
- Opłata skarbowa (सरकारी शुल्क): wniosek o uznanie (मान्यता का आवेदन) पर विचार के लिए 1000 zł, राष्ट्रपति को आवेदन के लिए 1669 zł।
- uznanie पर फ़ैसले की समय-सीमा: wojewoda को 6 महीने के भीतर decyzja (निर्णय) देना होता है, उचित मामलों में यह अवधि बढ़ाई जाती है।
- भारतीय नागरिकता: पोलिश नागरिकता मिलते ही अपने-आप समाप्त हो जाती है; भारतीय पासपोर्ट दूतावास में जमा करना होता है, जिसके बाद OCI कार्ड के लिए आवेदन किया जा सकता है।
विषय-सूची:
पक्का नहीं पता कि आपकी समय-सीमा किस तारीख़ से गिनी जाए? आप विशेषज्ञ के साथ नागरिकता तक अपना रास्ता जाँच सकते हैं।
यह सामग्री MigrantExpert के प्रवासन विशेषज्ञ द्वारा जाँची गई है · 1400 से ज़्यादा समीक्षाओं के आधार पर Google में 4.9 रेटिंग।
पोलैंड की नागरिकता पाने के तरीक़े
पोलिश नागरिकता ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (पोलिश नागरिकता क़ानून) से तय होती है। इसमें कई तरीक़े हैं, लेकिन जो विदेशी पोलैंड में रहता है और नागरिकता लेना चाहता है, उसके लिए असल में दो रास्ते काम करते हैं: uznanie za obywatela polskiego और nadanie obywatelstwa przez Prezydenta RP। बाक़ी तरीक़े उन लोगों के लिए हैं जिनकी पोलिश नागरिकता क़ानून के आधार पर पहले से बन चुकी है या कभी खो गई थी।
| तरीक़ा | किसके लिए | फ़ैसला कौन करता है | Opłata skarbowa | फ़ैसले की अवधि | अपील |
|---|---|---|---|---|---|
| nabycie z mocy prawa (क़ानून के आधार पर प्राप्ति) | वह बच्चा जिसके कम से कम एक माता-पिता पोलिश नागरिक हों; पोलिश नागरिकों द्वारा 16 साल की उम्र से पहले पूरी तरह गोद लिया गया बच्चा | कोई नहीं: नागरिकता अपने-आप मिलती है | – | – | – |
| uznanie za obywatela polskiego (पोलिश नागरिक के रूप में मान्यता) | वह विदेशी जो स्थायी दर्जे पर ज़रूरी समय पोलैंड में रह चुका है और art. 30 की शर्तें पूरी करता है | निवास स्थान का wojewoda | 1000 zł | 6 महीने तक, बढ़ सकती है | MSWiA में odwołanie (अपील), फिर अदालत |
| nadanie obywatelstwa polskiego przez Prezydenta RP (राष्ट्रपति द्वारा नागरिकता प्रदान करना) | कोई भी विदेशी, वह भी जो uznanie की शर्तें पूरी नहीं करता | पोलैंड के राष्ट्रपति | urząd wojewódzki के ज़रिए आवेदन पर 1669 zł | तय नहीं | नहीं |
| przywrócenie obywatelstwa polskiego (नागरिकता की बहाली) | जिसने 1 जनवरी 1999 से पहले पोलिश नागरिकता खो दी थी | Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji | 1000 zł | – | हाँ |
| potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego (नागरिकता होने की पुष्टि) | जिसके पास नागरिकता पहले से है, जैसे पोलिश नागरिकों के वंशज | wojewoda | 277 zł | 6 महीने तक | हाँ |
Opłaty 1 अगस्त 2025 से लागू हैं: UW Lubelski – Obywatelstwo i repatriacja (पोलिश में)। nadanie की प्रक्रिया: MSWiA – Uzyskaj polskie obywatelstwo (पोलिश में)।
Potwierdzenie प्राकृतिककरण (naturalisation) नहीं है। अगर आपके माता-पिता, दादा-दादी या नाना-नानी पोलिश नागरिक थे, तो हो सकता है कि नागरिकता आपके पास पहले से हो और उसे सिर्फ़ दस्तावेज़ों से साबित करना हो। इस स्थिति पर हमारा अलग लेख है: वंश के आधार पर पोलैंड की नागरिकता।
बाक़ी सबके लिए रास्ता आमतौर पर दर्जों की सीढ़ी जैसा होता है: पहले अस्थायी निवास, फिर स्थायी दर्जा, फिर नागरिकता। अगर आप अभी zezwolenie na pobyt czasowy (अस्थायी निवास परमिट) पर रहते हैं, तो शुरुआत नागरिकता से नहीं, बल्कि इस सवाल से करें कि स्थायी दर्जे पर कब और कैसे जाएँ। पहले क़दम के आधार पोलैंड में karta pobytu पेज पर दिए गए हैं।
uznanie (मान्यता) के ज़रिए नागरिकता कौन पा सकता है
uznanie के आधार ustawa o obywatelstwie polskim के art. 30 ust. 1 में दिए गए हैं, कुल सात। हर आधार में सिर्फ़ सालों की संख्या ही नहीं, बल्कि यह भी मायने रखता है कि ये साल किस दर्जे पर बिताए गए। दर्जे को लेकर ग़लती ही सबसे आम वजह है जिससे लोग बहुत जल्दी आवेदन कर देते हैं।
| आधार (art. 30 ust. 1) | लगातार निवास की अवधि | किस दर्जे पर | अतिरिक्त शर्तें |
|---|---|---|---|
| pkt 7 – Karta Polaka या polskie pochodzenie (पोलिश मूल) | 1 साल | Karta Polaka या पोलिश मूल के आधार पर मिला zezwolenie na pobyt stały | B1 |
| pkt 2a – पोलिश नागरिक से विवाह | 2 साल | pobyt stały | शादी कम से कम 3 साल, B1 |
| pkt 2b – नागरिकता-विहीन व्यक्ति | 2 साल | pobyt stały, rezydent długoterminowy UE या prawo stałego pobytu | B1 |
| pkt 3 – शरणार्थी | 2 साल | पोलैंड में दिए गए status uchodźcy (शरणार्थी दर्जा) के आधार पर मिला zezwolenie na pobyt stały | B1 |
| pkt 1 – सामान्य रास्ता | 3 साल | pobyt stały, rezydent długoterminowy UE या prawo stałego pobytu | आय, tytuł prawny do lokalu, B1 |
| pkt 6 – लंबा निवास | 10 साल लगातार और क़ानूनी निवास | आवेदन की तारीख़ पर: pobyt stały, rezydent długoterminowy UE या prawo stałego pobytu | आय, tytuł prawny do lokalu, B1 |
| pkt 4 और 5 – नाबालिग | अलग से कोई अवधि नहीं: माता-पिता के दर्जे से जुड़ा | pobyt stały, rezydent długoterminowy UE या prawo stałego pobytu; पोलैंड में जन्मा बच्चा माता-पिता के दर्जे के अनुसार जन्म के तुरंत बाद pobyt stały पा सकता है | माता-पिता में से एक पोलिश नागरिक हो (या उसकी नागरिकता बहाल हुई हो), दूसरा सहमत हो; B1 ज़रूरी नहीं |
आधारों का पूरा पाठ MSWiA के uznanie वाले पेज (पोलिश में) पर है। Prawo stałego pobytu (स्थायी निवास का अधिकार) EU नागरिकों और उनके परिवार के सदस्यों का दर्जा है; तीसरे देशों के नागरिकों के लिए यह जारी नहीं होता।
3 साल - pobyt stały या EU दीर्घकालिक निवासी के दर्जे पर
यह उन लोगों का सामान्य रास्ता है जो काम, पढ़ाई या परिवार के लिए आए और स्थायी दर्जे तक पहुँच चुके हैं। तीन साल उस दिन से गिने जाते हैं जब से आपके पास zezwolenie na pobyt stały या zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE है। zezwolenie na pobyt czasowy पर बिताए साल इसमें नहीं गिने जाते, भले ही आप पोलैंड में इससे कहीं ज़्यादा समय से रह रहे हों।
इस अवधि के साथ दो शर्तें और हैं: पोलैंड में stabilne i regularne źródło dochodu (स्थिर और नियमित आय का स्रोत) और tytuł prawny do lokalu। अगर अभी स्थायी दर्जा नहीं है, तो अगला क़दम आपके आधार के अनुसार स्थायी निवास परमिट (karta stałego pobytu) या EU दीर्घकालिक निवासी का दर्जा है।
1 साल - Karta Polaka या पोलिश मूल के आधार पर pobyt stały
यह सबसे छोटा रास्ता है, लेकिन Karta Polaka (पोलिश कार्ड) अपने-आप नागरिकता नहीं देता, और एक साल उसके जारी होने की तारीख़ से नहीं गिना जाता। पहले zezwolenie na pobyt stały w związku z posiadaniem Karty Polaka या w związku z polskim pochodzeniem लेना होता है। इस दर्जे पर एक साल लगातार रहने के बाद ही wniosek o uznanie दिया जा सकता है।
अगर आपके पूर्वज पोलिश थे, तो दूसरा विकल्प भी जाँचें: हो सकता है नागरिकता क़ानून के आधार पर आपको पहले से मिल चुकी हो। तब uznanie नहीं, बल्कि potwierdzenie चाहिए – विस्तार से लेख वंश के आधार पर पोलैंड की नागरिकता में।
2 साल - पोलिश नागरिक का जीवनसाथी या नागरिकता-विहीन व्यक्ति
पोलिश नागरिक के पति या पत्नी के लिए क़ानून दो अवधियाँ एक साथ माँगता है: शादी कम से कम 3 साल की हो, और zezwolenie na pobyt stały पर निवास कम से कम 2 साल का। शादी के आधार पर zezwolenie na pobyt czasowy पर बिताए साल इन 2 सालों में नहीं गिने जाते।
अगर शादी विदेश में, उदाहरण के लिए भारत में, हुई है, तो wniosek के साथ USC (पोलिश सिविल रजिस्ट्री कार्यालय) से पोलिश odpis aktu małżeństwa (विवाह प्रमाणपत्र की प्रति) लगाई जाती है। इसके लिए विदेशी प्रमाणपत्र की पहले transkrypcja (पोलिश सिविल रजिस्टर में दर्ज कराना) करानी होती है। यह पहले से कर लें: पोलिश प्रमाणपत्र के बिना आवेदन अधूरा होगा।
यही 2 साल की अवधि नागरिकता-विहीन व्यक्तियों पर लागू होती है: व्यक्ति के पास कोई भी नागरिकता नहीं होनी चाहिए, और 2 साल pobyt stały, EU दीर्घकालिक निवासी के दर्जे या prawo stałego pobytu पर गिने जाते हैं।
शरणार्थियों के लिए 2 साल, 10 साल का निवास और नाबालिग
शरणार्थियों के लिए 2 साल का रास्ता सिर्फ़ तब लागू होता है जब zezwolenie na pobyt stały पोलैंड में दिए गए status uchodźcy (शरणार्थी दर्जा) के आधार पर मिला हो।
10 साल वाला रास्ता अकेला ऐसा है जिसमें पूरा क़ानूनी निवास गिना जाता है, सिर्फ़ स्थायी दर्जे वाले साल नहीं। 10 साल लगातार और क़ानूनी निवास चाहिए, और आवेदन की तारीख़ पर pobyt stały, EU दीर्घकालिक निवासी का दर्जा या prawo stałego pobytu, साथ में आय और आवास। व्यवहार में यह उनके लिए उपयोगी है जो पोलैंड में लंबे समय से रहते हैं, लेकिन स्थायी दर्जा हाल ही में मिला: अगर pobyt stały पर 3 साल पूरे होने से पहले 10 साल पूरे हो जाते हैं, तो pkt 6 के तहत आवेदन किया जा सकता है।
नाबालिगों के लिए निवास की अलग से कोई अवधि नहीं है: उनका रास्ता माता-पिता के दर्जे से जुड़ा है। पोलैंड में जन्मा बच्चा माता-पिता के दर्जे के अनुसार जन्म के तुरंत बाद pobyt stały पा सकता है। नाबालिगों को माता-पिता के wniosek में भी शामिल किया जा सकता है, भले ही बच्चे पोलैंड में न रहते हों। माता-पिता में से एक का uznanie बच्चे पर भी लागू होता है, अगर दूसरा माता-पिता सहमत हो या उसके पास władza rodzicielska (माता-पिता के अधिकार) न हों। 16 साल से बड़े बच्चे को ख़ुद सहमति देनी होती है।
पोलैंड की नागरिकता के लिए कितने साल रहना ज़रूरी है
कम से कम 1 साल, सामान्य रूप से 3 साल, अधिकतम 10 साल। लेकिन ये आँकड़े किसी ख़ास दर्जे पर बिताए सालों के हैं, पोलैंड आने के बाद के कुल सालों के नहीं। काम के लिए आया व्यक्ति आमतौर पर पहले zezwolenie na pobyt czasowy पर रहता है, फिर pobyt stały या EU दीर्घकालिक निवासी का दर्जा पाता है, और उसके बाद ही नागरिकता की गिनती शुरू होती है।
| आधार | अवधि | किस तारीख़ से गिनें | क्या नहीं गिना जाता |
|---|---|---|---|
| Karta Polaka / polskie pochodzenie | 1 साल | इस आधार पर मिले zezwolenie na pobyt stały की तारीख़ | pobyt stały से पहले का समय, Karta Polaka जारी होने की तारीख़ |
| पोलिश नागरिक से विवाह, नागरिकता-विहीन व्यक्ति | 2 साल | विवाह में – pobyt stały की तारीख़; नागरिकता-विहीन व्यक्ति के लिए – स्थायी दर्जे की तारीख़ | pobyt czasowy पर बिताए साल, शादी के आधार वाले भी |
| शरणार्थी | 2 साल | status uchodźcy के आधार पर मिले pobyt stały की तारीख़ | ochrona czasowa, ochrona uzupełniająca |
| सामान्य रास्ता | 3 साल | pobyt stały या EU दीर्घकालिक निवासी के दर्जे की तारीख़ | pobyt czasowy (TRC) पर बिताए साल, वीज़ा |
| लंबा निवास | 10 साल | पोलैंड में क़ानूनी निवास की शुरुआत | ग़ैर-क़ानूनी निवास की अवधियाँ |
गणना का उदाहरण
एक विदेशी मार्च 2018 में काम के लिए पोलैंड आया और zezwolenie na pobyt czasowy पर रहा। मई 2023 में उसे zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE मिला। सामान्य रास्ते के तीन साल मई 2023 से गिने जाते हैं, इसलिए wniosek मई 2026 से दिया जा सकता है – बशर्ते सभी विदेश यात्राएँ निरंतरता के नियम के भीतर हों और आय, आवास व B1 साबित हों। अगर गिनती 2018 से की जाती, तो तारीख़ 2021 आती, और ऐसा आवेदन इनकार में ख़त्म होता।
nieprzerwany pobyt (लगातार निवास) का क्या मतलब है
निवास लगातार माना जाता है अगर पोलैंड से कोई भी एक यात्रा 6 महीने से ज़्यादा की न हो और जाँच की अवधि में सभी यात्राएँ मिलाकर 10 महीने से ज़्यादा न हों। जाँच की अवधि आपके आधार की अवधि के बराबर होती है: सामान्य रास्ते में 3 साल, शादी में 2 साल, Karta Polaka में 1 साल।
कुछ अपवाद हैं। निरंतरता इनसे नहीं टूटती: पोलैंड में siedziba (पंजीकृत कार्यालय) वाले नियोक्ता के काम से जुड़ी यात्राएँ, ऐसे कर्मचारी के साथ उसके जीवनसाथी या नाबालिग बच्चे की यात्रा, किसी ख़ास निजी स्थिति के कारण 6 महीने तक की यात्रा, और पोलिश विश्वविद्यालय की पढ़ाई के तहत इंटर्नशिप या कक्षाएँ।
Wniosek में जाँच की अवधि की सभी विदेश यात्राएँ लिखी जाती हैं, शेंगेन देशों की यात्राएँ भी। भारत में परिवार से मिलने की लंबी यात्राओं को ख़ास तौर पर ध्यान से गिनें। इन्हें पासपोर्ट की मुहरों और टिकटों से साबित किया जाता है। यह नियम ustawa o cudzoziemcach के art. 195 ust. 4 पर आधारित है, विस्तृत व्याख्या Mazowiecki Urząd Wojewódzki की शब्दावली (पोलिश में) में है।
अगर आप अभी स्थायी दर्जे के चरण में हैं, तो EU दीर्घकालिक निवासी कार्ड की शर्तें पहले से समझ लें। उसी फ़ैसले की तारीख़ से नागरिकता तक आपकी अवधि गिनी जाएगी।
शर्तें: पोलिश भाषा, आय, आवास
अवधि सिर्फ़ पहली शर्त है। wojewoda तीन और चीज़ें जाँचता है: भाषा, और सामान्य व 10 साल वाले रास्ते में आय और आवास। साथ ही सुरक्षा एजेंसियाँ हर आवेदक पर अपनी राय देती हैं।
Język polski B1 - कैसे साबित करें
urząd में कोई परीक्षा नहीं होती। भाषा दस्तावेज़ से साबित की जाती है, और क़ानून सिर्फ़ तीन तरह के दस्तावेज़ मानता है:
- Państwowa Komisja do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego द्वारा जारी, कम से कम B1 स्तर का certyfikat znajomości języka polskiego (पोलिश भाषा का सरकारी प्रमाणपत्र);
- पोलैंड के स्कूल का świadectwo ukończenia szkoły (स्कूल पूरा करने का प्रमाणपत्र);
- विदेश के ऐसे स्कूल का świadectwo ukończenia szkoły, जहाँ पढ़ाई पोलिश भाषा में होती थी।
Świadectwo ukończenia szkoły policealnej (पोस्ट-सेकेंडरी स्कूल का प्रमाणपत्र) अब भाषा का प्रमाण नहीं माना जाता। संक्रमणकालीन नियम सिर्फ़ 1 जुलाई 2025 से 30 जून 2026 के बीच शुरू हुए मामलों पर लागू था, और यह अवधि ख़त्म हो चुकी है। ज़्यादातर भारतीय आवेदकों के लिए सही रास्ता सरकारी परीक्षा है: तारीख़ें और केंद्र certyfikatpolski.pl पर देखें। दस्तावेज़ों की शर्तें: UW Łódzki (पोलिश में)।
pkt 4 और 5 के तहत नाबालिगों को भाषा का प्रमाण नहीं देना होता। nadanie przez Prezydenta में क़ानून औपचारिक रूप से इसकी माँग नहीं करता।
स्थिर आय और tytuł prawny do lokalu
दोनों शर्तें सिर्फ़ pkt 1 (3 साल) और pkt 6 (10 साल) में लागू होती हैं। क़ानून पोलैंड में stabilne i regularne źródło dochodu माँगता है। व्यवहार में आय न्यूनतम जीवन-निर्वाह स्तर से कम नहीं होनी चाहिए, और इसे परिवार के हर सदस्य के हिसाब से गिना जाता है। इसलिए राशि, उस पर निर्भर लोगों की संख्या और आय के दस्तावेज़ी प्रमाण की स्थिरता – तीनों मायने रखते हैं।
आय और आवास आमतौर पर इनसे साबित किए जाते हैं:
- umowa o pracę (रोज़गार अनुबंध) के साथ zaświadczenie od pracodawcy (नियोक्ता का प्रमाणपत्र);
- zeznanie podatkowe PIT (आयकर रिटर्न);
- wyciąg z CEIDG (व्यवसाय पंजीकरण का उद्धरण), अगर आप JDG (एकल व्यवसाय) चलाते हैं;
- umowy cywilnoprawne (नागरिक-क़ानूनी अनुबंध);
- zaświadczenie ZUS o niezaleganiu w opłatach (सामाजिक बीमा अंशदान बकाया न होने का प्रमाणपत्र);
- पेंशन, गुज़ारा भत्ता या अन्य भुगतानों के दस्तावेज़;
- umowa najmu (किराया अनुबंध), akt własności (स्वामित्व का दस्तावेज़) या umowa użyczenia (मुफ़्त उपयोग का अनुबंध)।
Umowa użyczenia सिर्फ़ नज़दीकी रिश्तेदारों या जीवनसाथी से ही मानी जाती है – उदाहरण के लिए Zachodniopomorski UW (पोलिश में) के पेज पर यही लिखा है।
इनकार कब होता है
अगर art. 30 की कोई एक शर्त भी पूरी नहीं होती – अवधि कम है, दर्जा ग़लत है, B1 का प्रमाण नहीं है, आय या आवास साबित नहीं हुए – तो wojewoda uznanie से इनकार करता है। इनकार का एक अलग आधार यह भी है कि नागरिकता देने से देश की रक्षा, सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था को ख़तरा हो। फ़ैसले से पहले urząd, Policja और Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego से जानकारी माँगता है।
अगर wniosek में औपचारिक कमियाँ हैं, तो urząd पहले उन्हें ठीक करने के लिए कहता है। तय समय में जवाब न देने पर मामला बिना विचार के छोड़ दिया जाता है।
Opłata skarbowa पूरे मामले पर विचार के लिए ली जाती है, सकारात्मक नतीजे के लिए नहीं, इसलिए इनकार होने पर यह वापस नहीं मिलती।
पोलैंड की नागरिकता के लिए दस्तावेज़: चेकलिस्ट
uznanie के दस्तावेज़ों की सूची सभी voivodeships (प्रांतों) में एक जैसी है। नीचे की सूची MigrantExpert विशेषज्ञों के अनुभव और MSWiA, UW Łódzki व Zachodniopomorski UW (पोलिश में) के आधिकारिक पेजों के आधार पर बनाई गई है।
सभी आवेदकों के लिए:
- Wniosek o uznanie za obywatela polskiego, सरकारी फ़ॉर्म (urzędowy formularz) पर, पोलिश में भरा हुआ, एक प्रति में। आधिकारिक wzór wniosku (फ़ॉर्म का नमूना) MSWiA की वेबसाइट पर है।
- एक रंगीन फ़ोटो 4.5 x 3.5 सेमी, जो आवेदन से 6 महीने के भीतर ली गई हो।
- पासपोर्ट की प्रति, मूल पासपोर्ट मिलान के लिए। पासपोर्ट decyzja की तारीख़ तक वैध रहना चाहिए: अगर प्रक्रिया के दौरान इसकी वैधता ख़त्म हो रही है, तो इसे बदलवाना होगा।
- decyzja और karta pobytu की प्रति – pobyt stały या rezydent długoterminowy UE।
- Odpis aktu urodzenia (जन्म प्रमाणपत्र) – पोलिश, USC से। भारत में जारी प्रमाणपत्र की पहले पोलिश रजिस्टर में transkrypcja करानी होगी।
- अगर आप शादीशुदा हैं या रहे हैं, तो USC से पोलिश odpis aktu małżeństwa, साथ ही तलाक़ या जीवनसाथी की मृत्यु के दस्तावेज़, अगर हों।
- पोलिश भाषा का प्रमाण: certyfikat B1 या świadectwo szkoły।
- Oświadczenie o wyjazdach – जाँच की अवधि में पोलैंड से जाने और लौटने की तारीख़ें, प्रमाण के साथ (मुहरें, टिकट)।
- Dowód wniesienia opłaty skarbowej – 1000 zł। खाता संख्या आपके urząd wojewódzki के पेज पर दी गई है।
अगर आपकी karta pobytu की वैधता ख़त्म हो चुकी है, तो pobyt stały या rezydent UE का दर्जा बना रहता है, लेकिन कार्ड बदलवाना होगा।
आधार के अनुसार:
- आय के दस्तावेज़ और tytuł prawny do lokalu – pkt 1 और pkt 6 के लिए।
- जीवनसाथी की पोलिश नागरिकता का प्रमाण – शादी वाले रास्ते के लिए।
- पहले की पोलिश नागरिकता या उससे जुड़े पुराने आवेदनों के दस्तावेज़, अगर हों।
- Pełnomocnictwo (मुख़्तारनामा) और 17 zł opłata skarbowa, अगर मामला कोई प्रतिनिधि चला रहा है।
अगर wniosek में बच्चे शामिल हैं:
- बच्चे की फ़ोटो, USC से उसका पोलिश odpis aktu urodzenia, पासपोर्ट और karta pobytu, अगर जारी हुई हो।
- दूसरे माता-पिता की सहमति (oświadczenie) – wojewoda या पोलिश कॉन्सल के सामने, या नोटरी से प्रमाणित हस्ताक्षर के साथ डाक से।
- 16 साल से बड़े बच्चे की सहमति, उसी तरीक़े से।
Opłata एक wniosek पर एक बार दी जाती है, भले ही उसमें बच्चे शामिल हों। tytuł przelewu (भुगतान के विवरण) में लिखें कि भुगतान złożenie wniosku o uznanie za obywatela polskiego के लिए है, decyzja जारी करने के लिए नहीं।
विदेशी भाषा के दस्तावेज़ tłumacz przysięgły (शपथबद्ध अनुवादक) या पोलिश कॉन्सल के अनुवाद के साथ दिए जाते हैं। अगर आप पैकेट डाक से भेज रहे हैं, तो प्रतियाँ प्रमाणित होनी चाहिए: नोटरी, पोलिश कॉन्सल या वकील-प्रतिनिधि द्वारा।
पोलिश प्रमाणपत्रों के बारे में: जन्म और विवाह प्रमाणपत्र सिर्फ़ USC से पोलिश odpis के रूप में दिए जाते हैं। अगर प्रमाणपत्र भारत या किसी दूसरे देश में जारी हुआ है, तो पहले USC में उसकी transkrypcja कराएँ। भारतीय प्रमाणपत्रों के लिए आमतौर पर apostille और पोलिश में शपथबद्ध अनुवाद चाहिए, इसलिए यह प्रक्रिया बाक़ी दस्तावेज़ जुटाने से पहले शुरू करें।
वोइवोड के ज़रिए पोलैंड की नागरिकता: wniosek o uznanie चरण-दर-चरण
- art. 30 के तहत अपना आधार तय करें और स्थायी दर्जे की तारीख़ से अवधि गिनें। इस अवधि की विदेश यात्राएँ 6 और 10 महीने के नियम से जाँचें।
- अगर B1 का प्रमाण नहीं है, तो उसे हासिल करें। परीक्षा के लिए पहले से पंजीकरण करना होता है।
- USC से पोलिश odpisy aktów stanu cywilnego तैयार करें। अगर प्रमाणपत्र विदेश में जारी हुए हैं, तो उनकी transkrypcja पहले से कराएँ।
- urząd द्वारा बताए गए खाते में 1000 zł opłata skarbowa जमा करें। tytuł przelewu में złożenie wniosku o uznanie za obywatela polskiego लिखें।
- निवास स्थान के wojewoda को wniosek दें – ख़ुद जाकर या डाक से। कई urzędy में ख़ुद जाने के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना होता है।
- जाँच का इंतज़ार करें। urząd, Policja और ABW से जानकारी माँगता है, और ज़रूरत पड़ने पर स्पष्टीकरण या अतिरिक्त दस्तावेज़ माँग सकता है।
- decyzja प्राप्त करें। क़ानून के अनुसार wojewoda के पास 6 महीने हैं, उचित मामलों में यह अवधि बढ़ाई जाती है।
- अगर फ़ैसला नकारात्मक है, तो decyzja मिलने के दिन से 14 दिन के भीतर उसी wojewoda के माध्यम से MSWiA में odwołanie (अपील) दें। मंत्री के फ़ैसले को 30 दिन के भीतर wojewódzki sąd administracyjny (प्रांतीय प्रशासनिक अदालत) में चुनौती दी जा सकती है।
- सकारात्मक फ़ैसले के बाद karta pobytu लौटाएँ, dowód osobisty (पोलिश पहचान पत्र) और पोलिश पासपोर्ट के लिए आवेदन करें, और फिर भारतीय दूतावास में अपना भारतीय पासपोर्ट जमा करें।
सबसे ज़्यादा देरी चरण 1 और 3 पर होती है: ग़लत गिनी गई अवधि और बिना transkrypcja वाले प्रमाणपत्र। अगर भुगतान से पहले इसे जाँचना चाहते हैं, तो MigrantExpert विशेषज्ञ से अपनी स्थिति पर बात करें।
राष्ट्रपति के ज़रिए नागरिकता: यह विकल्प कब है
Nadanie obywatelstwa polskiego przez Prezydenta RP पोलैंड के राष्ट्रपति का संवैधानिक अधिकार है, प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं। क़ानून इसके लिए कोई शर्त तय नहीं करता: न निवास की अवधि, न दर्जा, न आय। कोई भी विदेशी wniosek दे सकता है, वह भी जो विदेश में रहता है।
दूसरी तरफ़, प्रक्रिया की कोई गारंटी नहीं है। फ़ैसले की समय-सीमा तय नहीं है, इनकार का कारण नहीं बताया जाता, और इसके ख़िलाफ़ अपील नहीं की जा सकती। इसलिए यह रास्ता आमतौर पर तब देखा जाता है जब uznanie का कोई आधार लागू नहीं होता, लेकिन पोलैंड से जुड़ाव मज़बूती से दिखाया जा सकता है – जैसे काम, परिवार या सामाजिक व पेशेवर जीवन में योगदान के ज़रिए।
| Uznanie | Nadanie | |
|---|---|---|
| फ़ैसला कौन करता है | wojewoda | पोलैंड के राष्ट्रपति |
| शर्तें | art. 30 में दी गई | क़ानून में तय नहीं |
| भाषा B1 | ज़रूरी | औपचारिक रूप से ज़रूरी नहीं |
| कहाँ आवेदन करें | निवास स्थान का urząd wojewódzki | urząd wojewódzki या पोलिश कॉन्सल |
| Opłata | 1000 zł | urząd wojewódzki के ज़रिए 1669 zł |
| अवधि | 6 महीने तक | तय नहीं |
| अपील | MSWiA में odwołanie, फिर अदालत | नहीं |
आवेदन की प्रक्रिया: MSWiA – Uzyskaj polskie obywatelstwo (पोलिश में), शुल्क: UW Lubelski (पोलिश में)।
दोहरी नागरिकता: पोलैंड क्या माँगता है और भारत क्या
पोलैंड uznanie या nadanie में पुरानी नागरिकता छोड़ने की माँग नहीं करता। Wniosek में आप अपनी मौजूदा नागरिकता लिखते हैं, लेकिन उसे छोड़ने का कोई बयान नहीं लगाया जाता।
फिर भी भारतीय नागरिकों के लिए नतीजा अलग है, क्योंकि पुरानी नागरिकता का क्या होगा, यह पोलैंड नहीं, बल्कि आपके पासपोर्ट वाला देश तय करता है। भारत का Citizenship Act, 1955 दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं देता: धारा 9 के तहत, कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता अपने-आप समाप्त हो जाती है। पोलिश नागरिकता मिलने के बाद क्या करना होगा, यह भारतीय नागरिकों वाले हिस्से में बताया गया है।
पोलिश संस्थाओं के सामने आप सिर्फ़ पोलिश नागरिक माने जाएँगे: वहाँ दूसरे पासपोर्ट का हवाला नहीं दिया जा सकता।
भारतीय नागरिकों के लिए पोलैंड की नागरिकता
uznanie की प्रक्रिया भारतीय नागरिकों के लिए भी वही है जो सबके लिए है। फ़र्क़ तीन बातों में है: पोलैंड में आपका रास्ता आमतौर पर काम से शुरू होता है, B1 पोलिश सबसे बड़ी बाधा होती है, और पोलिश नागरिकता मिलने के बाद भारतीय नागरिकता नहीं रहती।
आमतौर पर रास्ता कैसा दिखता है
- काम या पढ़ाई के आधार पर karta pobytu (TRC)। ज़्यादातर भारतीय zezwolenie na pobyt czasowy i pracę (काम के लिए अस्थायी निवास) या Niebieska Karta UE (EU Blue Card) पर रहते हैं। विवरण: अस्थायी निवास कार्ड (karta czasowego pobytu)।
- EU दीर्घकालिक निवासी का दर्जा। यह आमतौर पर पोलैंड में 5 साल के लगातार क़ानूनी निवास के बाद मिलता है; पढ़ाई के आधार पर बिताया समय पूरा नहीं गिना जाता। विवरण: EU निवासी कार्ड।
- इस दर्जे पर 3 साल और B1 का प्रमाणपत्र – इसके बाद wniosek o uznanie।
यानी पोलैंड आने से नागरिकता तक आमतौर पर 8 साल से ज़्यादा लगते हैं। ग़लत गिनती का सबसे आम कारण यह मान लेना है कि TRC पर बिताए साल नागरिकता की अवधि में गिने जाते हैं।
पोलिश नागरिकता के बाद भारतीय नागरिकता का क्या होता है
यह क़दम पलटा नहीं जा सकता: पोलिश नागरिकता मिलते ही भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। आवेदन से पहले भारत में अपनी संपत्ति, परिवार और कामकाज से जुड़े मामलों पर सोच लें।
Citizenship Act, 1955 की धारा 9 के तहत विदेशी नागरिकता लेते ही भारतीय नागरिकता अपने-आप समाप्त हो जाती है। ऐसे मामले में नागरिकता त्यागने (renunciation) का अलग आवेदन नहीं दिया जाता, क्योंकि नागरिकता पहले ही समाप्त हो चुकी होती है। स्रोत: भारतीय दूतावास का पेज (अंग्रेज़ी में)।
लेकिन भारतीय पासपोर्ट जमा करना अनिवार्य है। विदेशी नागरिकता लेने के बाद भारतीय पासपोर्ट रखना या उस पर यात्रा करना भारतीय क़ानून के तहत अपराध है। पोलैंड में पासपोर्ट Embassy of India, Warsaw में जमा किया जाता है, और बदले में Surrender Certificate मिलता है।
इसके बाद आप OCI (Overseas Citizen of India) कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। OCI दोहरी नागरिकता नहीं है: यह भारत आने-जाने और वहाँ रहने की सुविधा देने वाला दर्जा है, भारतीय पासपोर्ट या वोट का अधिकार नहीं। वारसॉ में भारतीय दूतावास OCI आवेदन के लिए रद्द किया गया भारतीय पासपोर्ट और Surrender Certificate माँगता है: OCI पर दूतावास का पेज (अंग्रेज़ी में)।
B1 पोलिश: सबसे बड़ी बाधा
भारतीय आवेदकों के पास आमतौर पर पोलिश स्कूल का प्रमाणपत्र नहीं होता, इसलिए व्यवहार में एकमात्र रास्ता सरकारी परीक्षा से मिलने वाला certyfikat B1 है। परीक्षा में लिखित और मौखिक हिस्से होते हैं, और सत्रों की तारीख़ें Państwowa Komisja तय करती है। तैयारी और पंजीकरण की योजना 3 साल की अवधि पूरी होने से पहले बनाएँ, ताकि भाषा की वजह से आवेदन न टले। तारीख़ें: certyfikatpolski.pl।
2026-2027 में क्या बदल सकता है
14 अक्टूबर 2026 तक पुराने नियम ही लागू हैं: सामान्य मामले में स्थायी दर्जे पर 3 साल और B1 भाषा। शर्तें सख़्त करने वाला कोई भी मसौदा लागू नहीं हुआ है। फिर भी कई विकल्पों पर चर्चा चल रही है, और सभी लंबी अवधि और एकीकरण की सख़्त जाँच की ओर जाते हैं।
| मसौदा | क्या प्रस्ताव है | 14.10.2026 को स्थिति |
|---|---|---|
| Poselski projekt, druk nr 1888 | 3 की जगह 10 साल, भाषा C1, Państwowy Egzamin Obywatelski (नागरिकता के लिए सरकारी परीक्षा) | 9 जनवरी 2026 को Sejm ने पहली रीडिंग में ख़ारिज किया |
| Prezydencki projekt, druk nr 1759 | 3 की जगह 10 साल | सितंबर 2025 में Sejm में पेश, क़ानून पारित नहीं |
| Poselski projekt, druk nr 1273 | 3 की जगह 10 साल | पहली रीडिंग के लिए समिति को भेजा गया, क़ानून पारित नहीं |
| MSWiA की अवधारणा | कम से कम 8 साल का निवास, पोलैंड के बारे में ज्ञान की परीक्षा, भाषा का ऊँचा स्तर | तैयार हो रही है, Sejm में कोई आधिकारिक पाठ नहीं |
राष्ट्रपति के मसौदे के बारे में: पोलैंड के राष्ट्रपति की वेबसाइट (पोलिश में)।
व्यवहार में इसका क्या मतलब है। नया क़ानून पहले से दिए गए आवेदनों के साथ क्या करेगा, यह सिर्फ़ उसके संक्रमणकालीन प्रावधानों से पता चलेगा, और अभी तक कोई ऐसा अधिनियम पारित नहीं हुआ है। इसलिए अगर आप पहले से शर्तें पूरी करते हैं, तो “पुराने नियमों” के भरोसे आवेदन टालना जोखिम भरा है – बेहतर है कि दस्तावेज़ तैयार होते ही आवेदन करें। हम मसौदों में हर बदलाव पर यह हिस्सा अपडेट करते हैं; आख़िरी जाँच की तारीख़ पेज की शुरुआत में दी गई है।
विशेषज्ञ की मदद कब चाहिए
अगर आप तीन साल से pobyt stały पर रहते हैं, umowa o pracę पर काम करते हैं, लंबे समय के लिए बाहर नहीं गए और आपके पास certyfikat B1 है, तो आप ख़ुद आवेदन कर सकते हैं। मुश्किलें आमतौर पर वहाँ शुरू होती हैं जहाँ तथ्य सामान्य ढाँचे में नहीं बैठते:
- लंबी विदेश यात्राएँ रहीं या उनका कुल योग 10 महीने के क़रीब है;
- आय JDG, B2B अनुबंधों या कई स्रोतों से आती है;
- जन्म और विवाह प्रमाणपत्र भारत में जारी हुए हैं और पहले USC में उनकी transkrypcja करानी है;
- पहले कभी इनकार हुआ है – नागरिकता या karta pobytu में;
- wniosek में बच्चों को शामिल करना है, और दूसरा माता-पिता विदेश में रहता है;
- दर्जा बदलता रहा है और साफ़ नहीं है कि अवधि किस तारीख़ से गिनें।
ऐसी स्थितियों में opłata skarbowa देने से पहले आधार और दस्तावेज़ जाँच लेना बेहतर है: इनकार होने पर 1000 zł वापस नहीं मिलते, और दोबारा आवेदन का मतलब है नया शुल्क और नया इंतज़ार।
आवेदन से पहले आधार और दस्तावेज़ जाँचना चाहते हैं?
MigrantExpert का विशेषज्ञ आपके आधार और अवधि का आकलन करेगा, दस्तावेज़ों का पैकेट जाँचेगा और बताएगा कि आवेदन से पहले क्या ठीक करना है। विस्तार से: पोलैंड की नागरिकता पाने में मदद।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
क्या मैं भारत और पोलैंड दोनों की नागरिकता रख सकता हूँ?
नहीं। पोलैंड पुरानी नागरिकता छोड़ने की माँग नहीं करता, लेकिन भारत दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं देता: पोलिश नागरिकता मिलते ही Citizenship Act, 1955 की धारा 9 के तहत भारतीय नागरिकता अपने-आप समाप्त हो जाती है। इसके बाद भारतीय पासपोर्ट दूतावास में जमा करना होता है, और फिर OCI कार्ड के लिए आवेदन किया जा सकता है।
पोलैंड की नागरिकता के आवेदन में कितना ख़र्च आता है?
wniosek o uznanie पर विचार के लिए opłata skarbowa 1000 zł है, urząd wojewódzki के ज़रिए राष्ट्रपति को आवेदन के लिए 1669 zł, और प्रतिनिधि के मुख़्तारनामे के लिए 17 zł। शपथबद्ध अनुवाद का ख़र्च अलग है। इनकार होने पर opłata वापस नहीं मिलती।
क्या OCI कार्ड दोहरी नागरिकता के बराबर है?
नहीं। OCI (Overseas Citizen of India) भारत आने-जाने और वहाँ रहने की सुविधा देता है, लेकिन यह नागरिकता नहीं है: इससे भारतीय पासपोर्ट या वोट का अधिकार नहीं मिलता। वारसॉ में OCI के आवेदन के लिए Surrender Certificate और रद्द किया गया भारतीय पासपोर्ट चाहिए।
क्या karta czasowego pobytu (TRC) पर बिताए साल गिने जाते हैं?
3 साल और 2 साल की अवधि में नहीं: ये सिर्फ़ स्थायी दर्जे पर गिने जाते हैं। 10 साल वाले रास्ते में पूरा क़ानूनी निवास गिना जाता है, लेकिन आवेदन की तारीख़ पर आपके पास pobyt stały या EU दीर्घकालिक निवासी का दर्जा होना चाहिए।
क्या पोलिश भाषा की परीक्षा ज़रूरी है?
uznanie के लिए कम से कम B1 स्तर साबित करने वाला दस्तावेज़ चाहिए: सरकारी certyfikat या świadectwo szkoły। अगर स्कूल का प्रमाणपत्र नहीं है, तो certyfikat सरकारी परीक्षा पास करने के बाद मिलता है। nadanie przez Prezydenta में भाषा का प्रमाण औपचारिक रूप से ज़रूरी नहीं है।
फ़ैसले के लिए कितना इंतज़ार करना होगा?
क़ानून के अनुसार wojewoda को 6 महीने के भीतर decyzja o uznaniu देनी होती है, उचित मामलों में यह अवधि बढ़ाई जाती है। nadanie przez Prezydenta के लिए कोई समय-सीमा तय नहीं है।
क्या मेरे बच्चों को भी नागरिकता मिलेगी?
नाबालिग बच्चों को आपके wniosek में शामिल किया जा सकता है, भले ही वे पोलैंड में न रहते हों। अगर दूसरे माता-पिता के पास माता-पिता के अधिकार हैं, तो उनकी सहमति चाहिए, और 16 साल से बड़े बच्चे को ख़ुद सहमति देनी होती है। Opłata एक ही बार दी जाती है।
इनकार होने पर क्या करें?
decyzja मिलने के दिन से 14 दिन के भीतर, उसे जारी करने वाले wojewoda के माध्यम से MSWiA में odwołanie दिया जा सकता है। मंत्री के फ़ैसले को 30 दिन के भीतर wojewódzki sąd administracyjny में चुनौती दी जा सकती है। nadanie में राष्ट्रपति के इनकार के ख़िलाफ़ अपील नहीं होती।
आधिकारिक स्रोत
- MSWiA – Złóż wniosek o uznanie za obywatela polskiego
- MSWiA – Uzyskaj polskie obywatelstwo
- UW Lubelski – Obywatelstwo i repatriacja (opłaty)
- UW Łódzki – Uznanie za obywatela polskiego
- Zachodniopomorski UW – Uznanie za obywatela polskiego
- Mazowiecki UW – nieprzerwany pobyt
- certyfikatpolski.pl – पोलिश भाषा की सरकारी परीक्षा
- Sejm RP – druk nr 1888, druk nr 1759, druk nr 1273
- Embassy of India – Renunciation/Surrendering of Indian Citizenship
- Embassy of India, Warsaw – Overseas Citizen of India (OCI)
पक्का नहीं पता कि आपका आधार कौन-सा है और अवधि किस तारीख़ से गिनें? MigrantExpert का विशेषज्ञ आपकी स्थिति का आकलन करेगा और आवेदन से पहले दस्तावेज़ जाँचेगा।